कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए अब समिति गठन अनिवार्य, नहीं करने पर लगेगा 50 हजार रूपए का जुर्माना
बिलासपुर –जिले के सभी शासकीय एवं निजी संस्थानों को करना होगा पालन, 25 सितम्बर 2025/सुप्रीम कोर्ट ने कामकाजी महिलाओं की उनके काम करने के स्थान पर सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत जिले की सभी दुकानों, शो-रूम, अस्पतालों, स्कूलों, बैंकों, गैर सरकारी संगठनों,…
