स्वदेश टाइम्स -एमपी ग्वालियर की विशेष सत्र अदालत ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने तत्कालीन SP राजेश चंदेल, थाना प्रभारी सुरेंद्र नाथ सिंह, सब-इंस्पेक्टर अजय सिंह और हवलदार संतोष वर्मा पर डकैती, लूट और साजिश के तहत केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने सभी आरोपियों को 22 जून 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी किया है। मामला 2024 का है, जिसमें शिकायतकर्ता अनूप राणा ने आरोप लगाया था कि पुलिसकर्मियों ने उसके परिवार से करीब 30 लाख रुपए की अवैध वसूली की।
शिकायत के मुताबिक, पहले 5 लाख रुपए लिए गए और बाद में और रकम की मांग की गई। आरोप यह भी है कि थाना प्रभारी के इशारे पर अलग-अलग जगहों से करीब 24.50 लाख रुपए वसूले गए।
एमपी ग्वालियर की विशेष सत्र अदालत ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने तत्कालीन SP राजेश चंदेल, थाना प्रभारी सुरेंद्र नाथ सिंह, सब-इंस्पेक्टर अजय सिंह और हवलदार संतोष वर्मा पर डकैती, लूट और साजिश के तहत केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने सभी आरोपियों को 22 जून 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी किया है। मामला 2024 का है, जिसमें शिकायतकर्ता अनूप राणा ने आरोप लगाया था कि पुलिसकर्मियों ने उसके परिवार से करीब 30 लाख रुपए की अवैध वसूली की।
शिकायत के मुताबिक, पहले 5 लाख रुपए लिए गए और बाद में और रकम की मांग की गई। आरोप यह भी है कि थाना प्रभारी के इशारे पर अलग-अलग जगहों से करीब 24.50 लाख रुपए वसूले गए।
अनूप राणा का कहना है कि उन्होंने इसकी लिखित शिकायत SP से की थी, लेकिन कार्रवाई के बजाय मामला वापस थाने भेज दिया गया और बाद में उन्हें ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया, जहां अब यह अहम आदेश सामने आया है।
