कारखाने से निकली धूल का अवैध परिवहन करने वाले के ऊपर बिल्हा पुलिस के द्वारा की गई कठोर कार्यवाही
स्वदेश टाइम्स :-*कारखाने की धूल का अवैध परिवहन भारत में गैर कानूनी है और इसके लिए कड़े दंड का प्रावधान है यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और खतरनाक अन्य अपशिष्ट प्रबंधन और सीमा पर आवाजाही नियम 2016 के तहत विनियमित होता है/ *औद्योगिक अपशिष्टों का परिवहन केवल प्राधिकृत ट्रांसपोर्टरो द्वारा उचित लेबलिंग और मेनिफेस्ट दस्तावेज…
